पत्रकार राजदेव रंजन हत्या के आरोपी को मिली जमानत। सीबी आइ की खुली पोल।

MD IMRAN MUZAFFARPUR.              सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट ने आज पत्रकार राजदेव रंजन हत्या कांड के अभियुक्त जावेद भट्ट उर्फ़ जावेद अली को जमानत दे दिया। इससे पहले भी मुख्य अभियुक्त रहे मुहम्मद कैफ को समय पर चार्ज शीत दाखिल नहीं करने के कारण जमानत मिल चुकी है। इससे सीबी आइ की नाकामी सामने आ गयी है। माननीय कोर्ट द्वारा सीबी आइ को चार्ज शीत दाखिल करने के लिए 90 दिनों की मोहलत दी गयी थी। लेकिन अभियुक्तों के विरुद्ध सबूत जुटाने में सीबी आइ की टीम नाकाम साबित हुई। जिस वजह से अभियुक्तों को माननीय कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गयी।इस कार्य प्रणाली के कारण फिर से एक बार सीबी आइ के रवैये पर सवाल खड़ा हो गया है। सीबी आइ के वकील ने बताया की भारतीय दण्ड संहिता में ये प्रावधान है की अगर पुलिस नब्बे दिनों के अन्दर चार्ज शीत दाखिल नहीं करती है तो अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है।सीआरपीसी की धारा 167 (2 ) का लाभ लेने में एक बार फिर पत्रकार हत्या काण्ड में अभियुक्त बने मोहमद जावेद हुआ कामयाब
सिवान में हुए पत्रकार हत्या काण्ड में जेल में कैद दूसरे अभियुक्त को सी बी आई के लेट लतीफी के कारण आज सी बी आई कोर्ट मुजफ्फरपुर से मिली जमानत
सीवान के पत्रकार राजदेवरंजन हत्याकांड के दूसरे अभियुक्त मो जावेद को बेल फिर पुलिस और सीबीआई पर कई सवाल खरा कर रहा है  ...
सी  बी आई के वकील ने बताया कि भारतीय दंड संहिता मे यह प्रावधान है कि यदि पुलिस 90  दिनों के अंदर चार्जसीट दाखिल नहीं करती है तो अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है। ...
90  दिनों की तय अवधि मे चार्ज सीट दाखिल नहीं करने के वजह से इससे पूर्व भी इसी केस मे मोहम्मद कैफ को जमानत मिल गयी थी
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